रक्षा विभाग
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत सूचना | ||
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1. | धारा 4(1)(ख)(i): | संगठन, इसके कार्यों और कर्तव्यों का विवरण । . |
2. | धारा 4(1)(ख) (ii): | संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य . |
3. | धारा 4(1)(ख) (iii): | पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में अपनाई गई पद्धति |
4. | धारा 4(1)(ख)(iv): | कार्यों के निर्वहन हेतु मानक । |
5. | धारा 4(1)(ख) (v): | संगठन के कार्यों के निर्वहन के लिए संगठन द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकार्ड । |
6. | धारा 4(1)(ख)(vi): | संगठन द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों से संबंधित विवरण । |
7. | धारा 4(1)(ख)(vii): | ऐसी व्यवस्था, जो संगठन की नीति निर्माण अथवा इनके कार्यान्वयन से संबंधित लोक सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन अथवा इनके परामर्श के लिए मौजूद है, से संबंधित ब्यौरे । |
8. | धारा 4(1)(ख)(viii): | संगठन के अंग के रूप में अथवा इसकी सलाह के उद्देश्य के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों को शामिल करते हुए बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों से संबंधित विवरण, और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकों में जन-साधारण भाग ले सकता है अथवा क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जन-साधारण की पहुंच में हैं । |
9. | धारा 4(1)(ख)(ix): | अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका । |
10. | धारा 4(1)(ख)(x): | अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक । . |
11. | धारा 4(1)(ख)(xi): | सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरण पर रिपोर्टों को दर्शाते हुए प्रत्येक एजेंसी को आबंटित किया गया बजट । |
12. | धारा 4(1)(ख)(xii): | आर्थिक सहायता से संबंधित कार्यक्रमों के निष्पादन के तरीके के साथ-साथ, ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे और आबंटित की गई धनराशि । |
13. | धारा 4(1)(ख)(xiii): | संगठन द्वारा प्रदान की गई छूटों, अनुमतियों अथवा अनुमोदन के प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे । |
14. | धारा 4(1)(ख)(xiv): | संगठन के पास उपलब्ध अथवा इसके द्वारा धारित सूचना से संबंधित ब्यौरे । इसको संक्षेप में इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में संक्षिप्त किया गया । |
15. | धारा 4(1)(ख)(xv): | एक पुस्तकालय के कार्यसमय अथवा पठन कक्ष, यदि जनता के प्रयोग के लिए रखरखाव किया गया है, सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे । |
धारा 4(1) (ख) (i): संगठन, इसके कार्यो और कर्तव्यों के ब्यौरे
रक्षा विभाग के कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः-
- रक्षा हेतु तैयारी और सभी ऐसे कार्यों, जो युद्ध के समय में इसके परिचालन तथा इसकी समाप्ति से प्रभावी वि-सैन्यकरण तक सहायक हों, सहित भारत और इसके प्रत्येक भाग की रक्षा ।
- संघ की सशस्त्र सेना अर्थात थल सेना, नौसेना और वायुसेना ।
- रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय जिसमें थल सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु सेना मुख्यालय और रक्षा स्टाफ मुख्यालय शामिल हैं ।
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना की रिजर्व ।
- प्रादेशिक सेना ।
- राष्ट्रीय कैडेट कोर ।
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित कार्य ।
- रिमाउंट्स, वेटरिनरी और फार्म्स आर्गेनाइजेशन ।
- कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ।
- रक्षा प्राक्कलनों से भुगतान की गई सिविलियन सेवाएं ।
- हाइड्रोग्राफिक सर्वे और नेवीगेशनल चार्ट तैयार करना ।
- छावनियों का गठन, छावनी के क्षेत्रों का परिसीमन और उन्मूलन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्व-शासन, छावनी बोर्डों और प्राधिकरणों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में संविधान और शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह आवास (किरायों के नियंत्रण सहित) का विनियमन ।
- रक्षा उद्देश्यों के भूमि और संपत्ति का अधिग्रहण, मांग, अभिरक्षा तथा त्याग । रक्षा भूमि तथा संपत्ति से अप्राधिकृत कब्जाधारियों को निकालना ।
- रक्षा लेखा विभाग ।
- खाद्य एवं लोक वितरण विभाग को सौंपे गए कार्यों के अलावा सैन्य जरूरतों के लिए खाद्य पदार्थों की खरीद और उनका निपटान ।
- तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले जिसमें निम्नतया शामिल हैः-
- तेल बिखराव के लिए समुद्री क्षेत्रों की निगरानी;
- बंदरगाहों के निकटवर्ती जल को छोड़कर और अपतटीय अंवेषण तथा उत्पादन प्लेटफार्मों के 500 मीटर के अंदर विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखरावों को रोकना, तटीय रिफाइनरीज और सम्बद्ध सुविधाओं जैसे कि सिंगल बुआय मूरिंग (एसबीएम),क्रूड ऑयल टर्मिनल (सीओटी)और पाइपलाईनें;
- विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के तटीय और समुद्रीय पर्यावरण में तेल प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय समन्वयकर्ता एजेंसी;
- तेल बिखराव आपदा हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन; और
- मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का 44)द्वारा यथा शक्ति प्राप्त बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर के सिवाय, तेल बिखराव संबंधी रोकथाम और नियंत्रण करना, देश में पोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण
- देश में गोताखोरी और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित मामले ।
- विशेष रूप से रक्षा सेवाओं के लिए खरीद ।
धारा 4(1) (ख) (ii): संगठन अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
विभाग के कार्य को विभिन्न स्कंधों में बांटा गया है और प्रत्येक स्कंध का प्रमुख संयुक्त सचिव होता है। प्रत्येक स्कंध में प्रभाग, शाखा, अनुभाग/डेस्क होते हैं जिसके प्रमुख क्रमशः निदेशक/उप-सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी होते हैं । अनुभागों / डेस्कों में अधीनस्थ स्टाफ अर्थात एमटीएस, अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक आदि तैनात होते हैं ।
इन स्कंधों के नाम और इनकी प्रमुख जिम्मेवारियों का विवरण निम्नानुसार हैः-
S. No. | Wing | Main items of work |
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1. | E/CAO Wing | Establishment Matters of MOD(Sectt.), Policy & Individual cases on disciplinary matter of Civilian Personnel, Recruitment Rules, Admn. & Discipline of Army, CAO/ CSO. |
2. | Army Wing | Revenue Head Procurement and Policy thereon for Indian Army, operational matters related to Indian Army. All matters related to MS and administrative matters related to certain Directorate of Army(MGO & QMG). |
3. | Air Wing | Revenue Head Procurement of Air Force, Administration work of Indian Air Force, ceremonials matters, Works related matters of BRDB, Establishment matters of GREF and administration of BRDB Secretariat. |
4. | Navy Wing | Revenue Head Procurement and Policy thereon for Indian Navy, Administrative Matters relating to Navy, Coast Guard , Administration of Armed Forces Medical Services. Training matters. |
5. | PIC Wing | Defence Plans & Defence Perspective Planning, Policy and Strategy, international Cooperation, matters pertaining to Directorate of Public Relations (Defence) & IDSA. |
6. | Works Wing | Policy regarding Defence works, All Admn. Matters of MES, Defence Estates & Cantonments Quartering /Accommodation. |
7. | PG/Coord Wing | Coordination work of DOD, MOD. All matters relating to Official Language, Public Grievances and Parliamentary matters, RTI. |
8. | Acquisition Wing | Capital Head Procurement of Army, Air Force, Navy and Coast Guard |
सचिव, विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, निदेशक/ उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी/ डेस्क अधिकारी, सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक आदि के कार्यों का ब्यौरा केन्द्रीय सचिवालय कार्यपद्धति नियम पुस्तिका में दिया गया है ।
धारा 4(1)(ख)(iii): पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल सहित निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में अपनाई गई पद्धति ।
मामले सामान्यतः अनुभाग/डेस्क स्तर पर मामले की प्रक्रिया आरंभ की जाती है और प्रत्येक मामले की आवश्यकतानुसार फाइलें अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/ विशेष सचिव/सचिव/ मंत्रियों को प्रस्तुत की जाती हैं ।
इस उपबंध में स्कंधों/प्रभागों के मध्य कार्य के बंटवारे को दर्शाते हुए धारा 4(ख)(ii) के अंतर्गत कार्य आबंटन से संबंधित दी गई उपर्युक्त सूचना में जवाबदेही भाग शामिल है ।
धारा 4(1)(ख)(iv): कार्यो के निर्वहन हेतु मानक
समग्र रूप से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाता है ।
धारा 4(1)(ख) (v): संगठन के कार्यो के निर्वहन के लिए संगठन द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकार्ड ।
संगठन के कार्यों के निर्वहन के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अनुदेशों, मैनुअलों आदि का पालन किया जाता है ।
अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना - सापेक्ष योग्यता अंक और चयन के लिए संशोधित प्रक्रिया
धारा 4(1) (ख) (vi): संगठन द्वारा धारित अथवा इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों से संबंधित विवरण
भारत सरकार (कार्य आबंटन नियमावली), 1961 के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित कार्य से संबंधित वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों प्रकार के दस्तावेज रखे जाते हैं ।
धारा 4(1) (ख) (vii): ऐसी व्यवस्था, जो संगठन की नीति निर्माण अथवा इनके कार्यान्वयन से संबंधित लोक सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन अथवा इनके परामर्श के लिए मौजूद है, से संबंधित ब्यौरे
विभाग सामान्यतः अपनी नीति के निर्माण अथवा इसे कार्यान्वयन के संबंध में सीधे लोक सदस्यों से सम्पर्क नहीं करता ।
धारा 4(1) (ख) (viii): संगठन के अंग के रूप में अथवा इसकी सलाह के उद्देश्य के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों को शामिल करते हुए बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों से संबंधित विवरण, और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकों में जन-साधारण भाग ले सकता है अथवा क्या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जन-साधारण की पहुंच में हैं
रक्षा विभाग के अंतर्गत कुछ समितियों, परिषदों, बोर्डों आदि का विवरण निम्नानुसार हैः-
1. | बोर्ड आफ कंट्रोल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट आफ इंडिया |
2. | सैनिक स्कूल सोसायटी शासन मंडल |
3. | सीमा सड़क विकास बोर्ड |
4. | एनसीसी पर केंद्रीय सलाहकार समिति |
5. | टीए पर केंद्रीय सलाहकार समिति |
6. | केंद्रीय सम्मान एवं पुरस्कार समिति |
7. | रक्षा मंत्रालय के लिए परामर्शी समिति |
8. | हिंदी सलाहकार समिति |
धारा 4(1) (ख) (ix): अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका
Sधारा 4(1) (ख) (x): अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक
रक्षा विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतनमानों तथा यथास्वीकार्य अन्य भत्तों के संशोधन के पश्चात नीचे दिए गए उनके संबंधित वेतन बैंड /लेवल में मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।
क्र.सं. | पद | लेवल | वेतन बैंड |
1 | सचिव | 17 | 225000 |
2 | विशेष सचिव | 16 | 205400-224400 |
3 | अपर सचिव | 15 | 182200-224100 |
4 | संयुक्त सचिव | 14 | 144200-218200 |
5 | निदेशक एवं समकक्ष | 13 | 118500-214100 |
6 | उप सचिव / वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव एवं समकक्ष | 12 | 78800-209200 |
7 | अवर सचिव / प्रधान निजी सचिव एवं समकक्ष | 11 | 67700-208700 |
8 | अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव एवं समकक्ष (उक्त ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर एनएफएस) | 10 | 56100-177500 |
9 | अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव एवं समकक्ष | 8 | 47600-151100 |
10 | सहायक / वैयक्तिक सहायक एवं समकक्ष | 7 | 44900-142400 |
11 | उच्च श्रेणी लिपिक / आशुलिपिक एवं समकक्ष | 4 | 25500-81100 |
12 | अवर श्रेणी लिपिक / स्टाफ कार ड्राइवर एवं समकक्ष | 2 | 19900-63200 |
13 | एमटीएस | 1 | 18000-56900 |
खण्ड 4(1) (ख) (xi): प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय तथा किए गए संवितरण की रिपोर्टों का उल्लेख हो
Budget Estimates 2013-14,2014-15 and 2015-16 are as under:
BE 2013-14 | BE-2014-15 | BE 2015-16 | |||||||
Particulars | Gross Expenditure | Receipt & Recoveries | Net Expenditure | Gross Expenditure | Receipt& Recoveries | Net Expenditure | Gross Expenditure | Receipt & Recoveries | Net Expenditure |
Revenue Expenditure | |||||||||
Defence Services | |||||||||
Demand No 22 Army | 839352600 | 21013300 | 818339300 | 953378200 | 26685000 | 926693200 | 1070408300 | 28818799 | 1041589501 |
Demand No 23 Navy | 123944300 | 2000000 | 121944300 | 141757900 | 2000000 | 139757900 | 161256400 | 6000000 | 155256400 |
Demand No 24 Air Force | 189003600 | 6052600 | 182951000 | 212068400 | 7000000 | 205068400 | 243000900 | 13000000 | 230000900 |
Demand No 25 Defence Ord Factories | 17144700 | 26590900 | -9446200 | 143166500 | 130412200 | 12754300 | 147057300 | 118215000 | 28842300 |
Demand No 26 R & D Orgns | 55975700 | 450000 | 55525700 | 60396700 | 550000 | 59846700 | 66350900 | 650000 | 65700900 |
Demand No 27 Capital Outlay | 867407100 | 0 | 867407100 | 945879500 | 0 | 945879500 | 945880004 | 0 | 945880004 |
खण्ड 4(1) (ख) (xii): आबंटित धनराशि तथा प्रत्येक कार्यक्रम वे लाभार्थियों सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका
शून्य
खण्ड 4(1) (ख) (xiii): इसके द्वारा मंजूर किए गए रियायतों परमिटों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्त्ताओं के विवरण
शून्य
खण्ड 4(1) (ख) (xiv): इसके पास उपलब्ध अथवा धारित सूचना संबंधी विववरण
रक्षा मंत्रालय की वेबसाइअ पर उपलब्ध सूचना के अनुसार
खण्ड 4(1) (ख) (xv): यदि आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रखा जा रहा हो तो पुस्तकालय या वाचनालय के कार्यकारी घंटों सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा
रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट । तथापि, इस विभाग द्वारा लोगों के इस्तेमाल के लिए कोई पुस्तकालय अथवा वाचनालय नहीं रखा जाता है ।
सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के खंड 4(2) के तहत सूचना | ||
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1. | खण्ड 4(2): | मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के सरकारी दौरों पर अपनी ओर से सूचना प्रकटन . |