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संयुक्त सचिव (भूमि एवं कार्य)

निदेशक (भूमि)

निदेशक (भूमि) प्रभाग मुख्‍यत: कार्य के निम्‍नलिखित चार्टर का कार्य करता है:

  1. पब्‍लिक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट्स के निर्माण के लिए रक्षा भूमि/रक्षा भूमि का राज्‍य सरकारों/केंद्र सरकार के विभाग/ पीएसयू को स्‍थानांतरण से संबंधित सभी मामलों पर कार्य की अनु‍मति प्रदान करना।

  2. रक्षा उद्देश्‍य की भूमि के लिए एक्‍विजिशन/हाइरिंग/डिहाइरिंग/रिक्‍विजिशन/डिरिक्‍विजिशन के लिए प्राप्‍त प्रस्‍तावों की जांच तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन के लिए उनको प्रक्रिया करना।

  3. प्रभारित शीर्ष के अंतर्गत हुए व्‍यय उचंत शीर्ष से प्रभारित शीर्ष के अंतर्गत हुए व्‍यय के परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी देने हेतु मामलों का निपटान करना।

  4. रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए नीति बनाना।

  5. रक्षा भूमि के प्रबंधन में आईटी के एप्‍लिकेशन।

  6. संसद को रिपोर्ट करना तथा संसद के उठाए गए प्रश्‍नों के उत्‍तर भी देना।

  7. वीआईपी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्‍त रिफरेंसेज को प्रोसेस करना और इन रिफरेंसेज के ड्राफ्ट रिप्‍लाई को पुटअप करना।

  8. डीजीडीई/सेना से प्राप्‍त केसों पर कानूनी विचार करना।

  9. रक्षा मंत्रालय के कोर्ड प्रभाग को वि‍भिन्‍न मामलों की नियमित रूप से रिपोर्ट और रिटर्न करना।

  10. विभिन्‍न प्राप्‍तियों, जिनमें शिकायतें, कष्‍टों, आरटीआई के तहत अपील, कोर्ड प्रभाग से पाप्‍त रिपोर्ट तथा रिटर्न, टिप्‍पणियों के लिए अन्‍य मंत्रालयों से प्राप्‍त पत्र, कोर्ड से प्राप्‍त समन, एनएचआरसी से संबंधित केस, पीएसी मामले, ऑडिट पैरा आदि शामिल है पर कार्रवाई करना।