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संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र

रक्षा (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र)

रक्षा (जेसीएम) सीएसएस/सीएससीएस/सीएसएसएस/एएफएचक्यू संवर्ग के कर्मचारियों को छोड़कर रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की निचली विरचनाओं में कार्यरत रक्षा सिविलियनों के लिए सभी जेसीएम मामले देखता है । जेसीएम-II स्तरीय परिषद का गठन । परिषद की आवधिक बैठकों का आयोजन, सीसीएस (आरएसए) नियमावली, 1993 के अंतर्गत संघों और रक्षा मंत्रालय संस्थापनाओं में नियोजित कर्मचारियों की यूनियन और ऐसी यूनियनों के परिसंघों की मान्यता के लिए नियमों के अंतर्गत यूनियनों एवं परिसंघों को मान्यता प्रदान करना, रक्षा विभाग के पात्र सिविलियन कर्मचारियों को पीएलबी प्रदान करने से संबंधित मामला, तदर्थ बोनस आदेशों का परिचालन, राष्ट्रीय परिषद से संबंधित मामले, हड़ताल सबंधी मामले, प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार तथा निशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार और निशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार तथा ऐसे अन्य पुरस्कार ।